भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर गंदगी फैलाने के लिए जुर्माने में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिसे 1,000 रुपये कर दिया गया है। यह नया जुर्माना रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और यात्रियों को स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने से रोकने के प्रयास का हिस्सा है।
नए जुर्माना नियम
24 अगस्त को जारी एक गजट अधिसूचना में, रेल मंत्रालय ने कहा:
“"रेलवे अधिनियम, 1989 (24 का 1989) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए।"
संशोधित नियमों के तहत, स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना अधिकतम 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है, जो 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।







